गुड़गांव में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त नियम लागू
गुड़गांव प्रशासन की नई पहल
गुड़गांव। गुड़गांव प्रशासन ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। पहले ऐसे मामलों में केवल चालान काटा जाता था, लेकिन अब पहली बार पकड़े जाने पर लाइसेंस को 3 से 6 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बार-बार ऐसा करता है, तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। यह प्रावधान मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत लागू किया जाएगा।
सड़क हादसों में कमी लाने का प्रयास
यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। 2025 की पहली छमाही में गुड़गांव में 541 सड़क हादसे हुए, जिनमें 223 लोगों की जान गई। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने के 5,000 से अधिक चालान काटे गए। 2024 में यह आंकड़ा 25,968 और 2023 में 5,181 था।
पार्टी जोन में बढ़ते मामले
पुलिस का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले मुख्य रूप से पार्टी जोन जैसे सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू के आसपास देखे गए हैं। यहां पुलिस की तैनाती अक्सर होती है। मॉल माइल, एंबिएंस मॉल, गैलेरिया मार्केट और सेक्टर 29 हुडा मार्केट में भी पुलिस की नजर रहती है। अधिकारियों का मानना है कि कड़े जुर्माने और लाइसेंस निलंबन से लोग अधिक सतर्क होंगे।
सड़क सुरक्षा के लिए नए निर्देश
हाल ही में हुई सड़क सुरक्षा बैठक में डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने कहा कि लाइसेंस निलंबन के नियम पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब इन्हें सख्ती से लागू करना आवश्यक है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में कमी लाई जा सके। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अनुसार, पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। वहीं, तीन साल में दोबारा गलती करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना, दो साल तक की जेल और लाइसेंस रद्द करने की सजा हो सकती है।
लाइसेंस प्रक्रिया में सख्ती
प्रशासन अब ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर भी सख्ती करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी करें और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें। सड़क सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पेड़ों की कटाई, टी-जंक्शन और यू-टर्न की मरम्मत शामिल हैं।
जागरूकता अभियान और कार्रवाई योजना
इसके अतिरिक्त, लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस को तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर रोक लगाने के लिए विशेष कार्रवाई योजना बनाने के लिए भी कहा गया है।