×

गुरुग्राम में चेक बाउंस मामले में डायरेक्टर अनुमोद शर्मा को मिली सजा

गुरुग्राम की अदालत ने ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी के निदेशक अनुमोद शर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला 2011 में लिए गए ऋण से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने चेक जारी किए थे जो बाउंस हो गए। अदालत ने सह-आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के अगले फैसले के बारे में।
 

गुरुग्राम अदालत का फैसला

गुरुग्राम: गुरुग्राम की एक अदालत ने ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी प्रा. लि. के निदेशक अनुमोद शर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया था।


यह मामला 2011 का है, जब कंपनी ने 22.50 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। जब कंपनी ने किस्तें चुकाने में विफलता दिखाई, तो मार्च 2016 में उसने 36.50 लाख रुपये के तीन चेक जारी किए, जो बैंक द्वारा बाउंस हो गए। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया।


अदालत ने यह निर्णय लिया कि ये चेक वैध देनदारी के लिए जारी किए गए थे। हालांकि, सह-आरोपी वीराफ सरकार (डायरेक्टर) और वर्शा मनियार (कंपनी सेक्रेटरी) को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। वर्तमान में, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई एनसीएलटी में चल रही दिवालियापन प्रक्रिया के कारण स्थगित है। अदालत अब अगली सुनवाई में अनुमोद शर्मा की सजा का निर्धारण करेगी।