गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया
शहजाद भट्टी नेटवर्क की गतिविधियाँ
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी के नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी है।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि यह नेटवर्क सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में संलग्न है।
इसके अतिरिक्त, यह नेटवर्क युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने, भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सामुदायिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने, और घृणास्पद डिजिटल सामग्री का प्रचार करने में भी शामिल है।
अधिसूचना में बताया गया है कि यह कार्रवाई यूएपीए की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत की गई है। यह नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों ने 14 राज्यों में एक संयुक्त अभियान चलाकर इस नेटवर्क के 200 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया था।