चंडीगढ़ में 500 गज के घरों में रेन हार्वेस्टिंग अनिवार्य, प्रशासन सख्त कदम उठाएगा
चंडीगढ़ में रेन हार्वेस्टिंग का नियम
चंडीगढ़ में 500 गज या उससे बड़े आवासों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया गया है। प्रशासन इस नियम को सख्ती से लागू करने की योजना बना रहा है। पिछले वर्ष भी इस संबंध में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब मौजूदा संपत्तियों के लिए इस प्रावधान को लागू करने के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
जानें रेन हार्वेस्टिंग के नियम
इस नियम को लागू करने के लिए इस्टेट ऑफिस ने प्रशासन से नोटिफिकेशन मांगा है। नए नियमों के अनुसार, मौजूदा संरचनाओं में भी रेन हार्वेस्टिंग प्लांट स्थापित करना आवश्यक होगा। अप्रैल में, चीफ सेक्रेटरी ने जल शक्ति अभियान 'कैच द रेन' पर समीक्षा बैठक की थी।
बैठक में सभी सरकारी भवनों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, जिन भवनों में पहले से ऐसे सिस्टम मौजूद हैं, उनकी नियमित सफाई और किसी भी नवीनीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कहा गया था।
अनिवार्य रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम
मौजूदा भवनों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। यदि 500 गज या उससे बड़े घरों में प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर यह सिस्टम नहीं लगाया गया, तो कार्रवाई की जाएगी।
सोलर प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग
चंडीगढ़ में 500 गज या उससे बड़े घरों में सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाना भी अनिवार्य किया गया था। इस पर लोगों को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए नए प्रावधान किए जा रहे हैं।
इसमें भवनों में वर्षा के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था अनिवार्य होगी। अधिकारियों के अनुसार, जिन सरकारी भवनों में अभी तक सिस्टम नहीं बने हैं, वहां नवंबर तक इस तरह के सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।