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चंडीगढ़ में Uber और Rapido के लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित

चंडीगढ़ प्रशासन ने Uber और Rapido के लाइसेंस को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई चंडीगढ़ एग्रीगेटर पॉलिसी, 2025 के नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। प्रशासन ने बताया कि कंपनियों को कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। जानें इस निर्णय के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव।
 

चंडीगढ़ प्रशासन की सख्त कार्रवाई

चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन ने कैब एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए Uber और Rapido के लाइसेंस को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। प्रशासन के अनुसार, ये कंपनियां चंडीगढ़ एग्रीगेटर पॉलिसी, 2025 के नियमों का पालन करने में असफल रही हैं। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले ओला के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी।


लाइसेंस निलंबन का कारण

Uber और Rapido के लाइसेंस को राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) द्वारा जारी आदेश के अनुसार तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रशासन ने बताया कि दोनों कंपनियों को कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। आवश्यक दस्तावेजों की मांग के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कंपनियों की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।


नियमों का उल्लंघन

प्रशासन ने चंडीगढ़ एग्रीगेटर पॉलिसी, 2025 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्रवाई की है। इनमें गैर-व्यावसायिक वाहनों के संचालन से संबंधित नियमों का उल्लंघन शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया, बल्कि कंपनियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे। नोटिस के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया गया।