चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती: अब देशभर से आएंगे अधिकारी
चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती: वरिष्ठ अधिकारियों की नई व्यवस्था
चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग में अब देशभर से आएंगे अधिकारी: चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पदों पर पंजाब और हरियाणा का वर्चस्व समाप्त होने की संभावना है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भर्ती नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसके अनुसार इन पदों के लिए पंजाब-हरियाणा के अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से अधिकारी डेपुटेशन पर आ सकते हैं।
चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग भर्ती: संभावित लाभ क्या हैं?
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों का अनुपात 60-40 रहता है। हालांकि, हाल के समय में प्रशासन के उच्च पदों पर इन दोनों राज्यों का प्रभाव कम हुआ है। डीएचएस का कार्यकाल इस साल सितंबर में समाप्त हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने इस पद के लिए पंजाब, केंद्र और सभी यूटी से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
अब तक, डीएचएस के पद के लिए पंजाब से प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर्स का पैनल मांगा जाता था, जबकि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के लिए हरियाणा के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स का पैनल लिया जाता था। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी ग्रुप-ए पदों को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत रखा जाएगा।
इस नए नियम के तहत, दिल्ली, पंजाब या हरियाणा से किसी भी केंद्रीय राज्य, यूटी कैडर से तैनाती संभव होगी। योग्य अधिकारियों को मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। प्रशासन ने इस ड्राफ्ट नीति पर आपत्तियां मांगी हैं। भारत सरकार की भर्ती दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासन ने यह ड्राफ्ट नीति तैयार की है।
नियमों में स्पष्टता की कमी
विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने भर्ती नियमों में यह स्पष्ट नहीं था कि डीएचएस की पोस्ट केवल पंजाब से भरी जाएगी, लेकिन यह एक परंपरा बन गई थी। अब पंजाब, हरियाणा और यूटी के तीन कैडर की जगह एक अखिल भारतीय कैडर होगा, जिससे देश के किसी भी हिस्से से कोई भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
उपयुक्त अधिकारी केंद्र, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश से शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर डेपुटेशन पर आ सकेंगे। ये अधिकारी वैधानिक निकाय, स्वायत्त संस्थाएं, सेमी-गवर्नमेंट संगठन, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से हो सकते हैं।