चुनाव आयोग की नई पहल: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव
चुनाव आयोग की विशेष पहल
जब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठे, तब आयोग ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक विशेष ड्राइव शुरू करने का निर्णय लिया। यह ड्राइव उन स्थानों पर लागू होगी, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस कदम से उन व्यक्तियों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किए जा सकेंगे, जो पिछले SIR में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके अतिरिक्त, जो लोग पहली बार वोट देने के योग्य हुए हैं, उनके नाम भी इस विशेष ड्राइव के माध्यम से जोड़े जाएंगे.
निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश
चुनाव आयोग ने 29 सितंबर को सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को इस विशेष ड्राइव के संबंध में एक पत्र भेजा था। इसके बाद, गुरुवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आयोग ने निर्देशों को स्पष्ट किया। अधिकारियों को बताया गया कि उन्हें उन व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में अपडेट करने होंगे, जो SIR प्रक्रिया में छूट गए थे.
क्या लोग वोटर लिस्ट में जुड़ पाएंगे?
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां के लोग अब फॉर्म 6 भरकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि उन योग्य व्यक्तियों की पहचान की जाए, जिनका नाम पिछले वोटर लिस्ट में नहीं था.
नाम जोड़ने की प्रक्रिया
चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एसआईआर से पहले और बाद की वोटर लिस्ट का मिलान करें। एसआईआर के बाद जिनके नाम छूट गए हैं, उन्हें खोजकर वोटर लिस्ट में जोड़ने में मदद की जाएगी। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे.