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चेन्नई में छात्रा के साथ बलात्कार: बिरयानी विक्रेता को 30 साल की सजा

चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में महिला अदालत ने ज्ञानशेखरन को 30 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी। यह घटना दिसंबर 2024 में हुई थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
 

महिला अदालत का फैसला

चेन्नई, तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में महिला अदालत ने दोषी ज्ञानशेखरन को 30 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उसे 90,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यह घटना दिसंबर 2024 में हुई, जब 19 वर्षीय छात्रा के साथ कैंपस में बिरयानी बेचने वाले एक व्यक्ति ने बलात्कार किया।


घटना का विवरण

महिला अदालत की न्यायाधीश एम राजलक्ष्मी ने इस मामले में फैसला सुनाया। पीड़िता ने 24 दिसंबर को कोट्टूरपुरम ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि ज्ञानशेखरन ने उसे धमकी दी थी। यह घटना तब हुई जब वह विश्वविद्यालय परिसर में अपने एक पुरुष मित्र के साथ थी।


पुलिस कार्रवाई

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ज्ञानशेखरन ने इस अपराध को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया था। घटना के तुरंत बाद, स्थानीय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 23 दिसंबर, 2024 को हुई, और पीड़िता एक इंजीनियरिंग की छात्रा थी।