जींद में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्त रुख
- एनडीपीएस एक्ट के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होनी चाहिए।
(जींद) : एनडीपीएस, अर्थात नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के संदर्भ में एडीसी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने भाग लिया। एडीसी विवेक आर्य ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इस एक्ट के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, खरीद और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध है।
उन्होंने कहा कि यदि पुलिस विभाग किसी स्थान पर छापेमारी करता है, तो संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। एडीसी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। छापेमारी की प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्रवाई पारदर्शी है।
नशाखोरी पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले में नशाखोरी को किसी भी स्थिति में बढ़ावा न मिले। एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को कार्य करना चाहिए। प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट का एक रोस्टर तैयार किया है, ताकि जब भी पुलिस द्वारा तलाशी का कार्य किया जाए, संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट समय पर मौके पर पहुंच सकें। इस बैठक में एएसपी सोनाक्षी सिंह, नगराधीश डॉ. आशीष देशवाल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी उपस्थित थे।