जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए नई हेल्पलाइन सेवा शुरू
जीएसटी शिकायतों के लिए नई सुविधा
सरकार ने आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब जीएसटी (GST) से संबंधित किसी भी धोखाधड़ी या समस्या के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए एक विशेष श्रेणी बनाई है। इसका अर्थ है कि यदि कोई विक्रेता आपसे गलत जीएसटी वसूलता है, बिल नहीं देता है, या जीएसटी के नाम पर अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है, तो आप अब सीधे एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।यह नई सुविधा 'जीएसटी 2.0 सुधारों' के तहत लागू की गई है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी। इन सुधारों के चलते उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल और शिकायतें उत्पन्न हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह विशेष सेवा शुरू की है।
अब आप टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी जीएसटी से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा, आप INGRAM (Integrated Grievance Redressal Mechanism) पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
यह हेल्पलाइन अंग्रेजी के साथ-साथ 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि देश के किसी भी कोने में बैठे लोग अपनी भाषा में शिकायत कर सकें।
आप अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं: कॉल करें: टोल-फ्री नंबर 1915 पर, ऑनलाइन पोर्टल: INGRAM portal, व्हाट्सएप, SMS और ईमेल, मोबाइल ऐप और उमंग ऐप। आपकी शिकायत दर्ज होने पर आपको एक यूनिक डॉकेट नंबर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।