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टीवीके प्रमुख विजय ने करूर भगदड़ पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को दी सहायता राशि

तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई। टीवीके प्रमुख विजय ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने घायलों के लिए भी 2 लाख रुपये की सहायता की पेशकश की। विजय ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा कीं और इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।
 

करूर में हुई भगदड़ की घटना

टीवीके प्रमुख विजय की प्रतिक्रिया: तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) के नेता विजय की रैली में भगदड़ के कारण 39 लोगों की जान चली गई। इस घटना के लिए सत्तारूढ़ डीएमके ने टीवीके को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। विजय ने इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।


विजय ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मेरे दिल में बसने वाले सभी लोगों को नमस्कार। कल करूर में जो हुआ, उसके बारे में सोचकर मेरा दिल और मन भारी हो गया है। अपनों को खोने का दुख असहनीय है, और मेरे पास शब्द नहीं हैं जो मेरी पीड़ा को व्यक्त कर सकें। आपके चेहरे, जिनसे मैं मिला हूं, बार-बार मेरे मन में घूम रहे हैं। जितना अधिक मैं अपने प्रियजनों के बारे में सोचता हूं, उतना ही मेरा दिल टूटता है। मैं आपके साथ इस दुख में खड़ा हूं।'



अभिनेता ने आगे कहा, 'यह हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। कोई भी सांत्वना के शब्द हमारे प्रियजनों के नुकसान को कम नहीं कर सकते। फिर भी, मैं उन सभी परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये की सहायता देना चाहता हूं। यह राशि इस बड़े नुकसान के सामने कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी घायल जल्दी ठीक होकर घर लौटें। हम टीवीके के रूप में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।'


टीवीके नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

शनिवार रात की भगदड़ के मामले में करूर नगर पुलिस ने टीवीके के पश्चिम जिला सचिव मथियालगन, महासचिव आनंद और संयुक्त सचिव निर्मल कुमार सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 110, 125बी और 223 के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें से धारा 109 हत्या के प्रयास, धारा 110 गैर इरादतन हत्या के प्रयास, धारा 125 लापरवाही से दूसरों के जीवन को खतरे में डालने से संबंधित है।