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डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल का निलंबन रद्द, मिली नई जिम्मेदारी

पंजाब की महिला आईपीएस अधिकारी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में निलंबित किया गया था। हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी सेवाओं को बहाल करने का आदेश दिया है। चुनाव प्रक्रिया के बाद की गई जांच में पाया गया कि आरोप उतने गंभीर नहीं थे। अब उन्हें नई प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
 

महिला आईपीएस अधिकारी को मिली राहत

चंडीगढ़: पंजाब कैडर की महिला आईपीएस अधिकारी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों के चलते उनका निलंबन अब रद्द कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने और मामले की गहन समीक्षा के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश जारी किया है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद, पंजाब सरकार ने उन्हें फिर से विभाग में शामिल करने और नई प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


यह ध्यान देने योग्य है कि उपचुनाव के दौरान डॉ. रवजोत कौर तरनतारन जिले में एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात थीं और जिले की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रख रही थीं। उस समय चुनाव आयोग को उनकी भूमिका के संबंध में कुछ राजनीतिक और अन्य शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि वे चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं कर रही हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया था।


चुनाव संपन्न होने के बाद जब मामले की आंतरिक जांच की गई, तो पाया गया कि परिस्थितियां उतनी गंभीर नहीं थीं, जितनी शिकायतों में बताई गई थीं। जांच के परिणामों के बाद आयोग ने संतोष व्यक्त करते हुए उनके निलंबन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद आयोग ने पंजाब सरकार को डॉ. ग्रेवाल की बहाली के निर्देश दिए। अब उन्हें राज्य में जल्द ही नई पोस्टिंग मिलने की संभावना है।