डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से झटका: लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर रोक
ट्रंप को बड़ा झटका
डोनाल्ड ट्रंप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लॉस एंजेलिस में अवैध अप्रवासियों के दंगों के बीच एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। एक फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए ट्रंप प्रशासन द्वारा नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती ट्रंप के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती और इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 4000 गार्ड्स और 70 मरीन्स की तैनाती की थी, जिसके कारण दंगे भड़क उठे। अब कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट का आदेश क्या है?
फेडरल कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती राज्य सरकार की सहमति के बिना वैध नहीं है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने राज्य की इच्छा के खिलाफ नेशनल गार्ड की तैनाती को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। इस फैसले में यह भी कहा गया कि संघीय सरकार को राज्य की इच्छा के खिलाफ आर्म्ड फोर्सेज का उपयोग नहीं करना चाहिए, जब तक कि संविधान के तहत कोई इमरजेंसी घोषित नहीं की जाती। ट्रंप प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की सहमति के बिना किए गए हस्तक्षेप पर कानूनी रोक लगाई गई है।
ट्रंप की रणनीति पर सवाल
ट्रंप की रणनीति पर सवाल
राष्ट्रपति ट्रंप लॉस एंजेलिस में बढ़ती हिंसा और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए संघीय स्तर पर सख्त कदम उठाना चाहते थे। उनका मानना था कि अवैध अप्रवासियों द्वारा फैलाए जा रहे दंगों को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती आवश्यक है। लेकिन इस फैसले ने उनकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, व्हाइट हाउस की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
गवर्नर गेविन न्यूसम का मुकदमा
गवर्नर गेविन न्यूसम ने दायर किया था मुकदमा
कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था। न्यूसम ने तर्क दिया कि यह कदम राज्य की स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता को खतरे में डालता है।