ड्रोन के दुरुपयोग पर योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी: अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ड्रोन के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग अफवाहें फैलाते हैं और दहशत पैदा करते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लागू किया जाएगा।
ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में ड्रोन उड़ाने के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के उड़ाए गए ड्रोन को अवैध माना जाएगा और इसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना
मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा की जाए। इसके साथ ही, एक प्रभावी ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के आदेश भी दिए गए हैं। राज्य में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियमित गश्त भी अनिवार्य की गई है।
उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश में दहशत
हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में रहस्यमयी उड़ती वस्तुओं की अफवाहों ने दहशत फैला दी है। कई गांवों में रात के समय आसमान में उड़ते हुए अज्ञात वस्तुओं को देखने की सूचना मिली है, जिससे लोग भयभीत हो गए हैं।
मुजफ्फरनगर में गिरफ्तारी
बुधवार को मुजफ्फरनगर में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने कबूतरों पर लाल और हरे रंग की लाइट्स लगाकर उन्हें उड़ाया, जिससे वे ड्रोन जैसे दिखें। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की। हापुड़ जिले में भी इसी तरह की घटना हुई, जहां एक चमकती हुई वस्तु को ड्रोन समझा गया। बाद में पता चला कि यह LED लाइट्स वाली पतंगें थीं।