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तमिलगा वेत्री कषगम की रैली में भगदड़ से 41 की मौत, विजय ने की वित्तीय सहायता की घोषणा

तमिलगा वेत्री कषगम की रैली में हुई भगदड़ ने 41 लोगों की जान ले ली, जिसमें 18 महिलाएँ और 10 बच्चे शामिल हैं। विजय ने पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपये की सहायता देने का वादा किया है। इस घटना के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने विजय की पार्टी को जनसभाएँ आयोजित करने से रोकने का आदेश दिया है। जानें इस घटना के बारे में और क्या हुआ।
 

तमिलगा वेत्री कषगम की रैली में हुई भगदड़

तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेता विजय की रैली में भगदड़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक 60 वर्षीय महिला की अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ। अब तक 18 महिलाओं की जान जा चुकी है। मृतकों में 10 बच्चे और 13 पुरुष भी शामिल हैं। सभी पीड़ितों की पहचान कर ली गई है और उनके शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। रैली में हुई इस घटना के एक दिन बाद, विजय के चेन्नई स्थित आवास पर बम की धमकी दी गई। रविवार को पुलिस को एक फ़ोन कॉल प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि विजय के नीलंकरई स्थित घर में बम रखा गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया। विशेषज्ञों ने घर की गहन तलाशी ली, लेकिन किसी भी खतरनाक वस्तु का पता नहीं चला। इस घटना के बाद विजय के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।


करूर भगदड़ की घटना का विवरण

करूर में विजय की चुनावी रैली में हुई भगदड़ ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। यह घटना शनिवार शाम को हुई थी, जिसमें 41 लोगों की जान गई। मृतकों में 18 महिलाएँ, 13 पुरुष, 5 लड़कियाँ और 5 बच्चे शामिल हैं। इनमें से 34 लोग करूर ज़िले के निवासी थे, जबकि इरोड, तिरुप्पुर और डिंडीगुल से दो-दो और सलेम ज़िले से एक व्यक्ति था। भारी भीड़ के कारण कई लोग बेहोश हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।


पीड़ित परिवारों के लिए विजय की वित्तीय सहायता

इस दुखद घटना के बाद, विजय ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। विजय ने कहा कि राजनीतिक आयोजनों में सुरक्षा और प्रबंधन की कमी के कारण ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए।


मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका

रविवार को, मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर भगदड़ की जाँच पूरी होने तक विजय की पार्टी, टीवीके को किसी भी जनसभा, रैली या कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने की माँग वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार ने तत्काल सुनवाई का आदेश दिया और राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया। विजय ने अदालत में एक याचिका भी दायर की, जिसमें सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से निष्पक्ष जांच की मांग की गई।


सोशल मीडिया पर घटना के दृश्य

इस बीच, घटना के दृश्य सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया चैनलों पर प्रसारित हो रहे हैं।