तहव्वुर राणा को परिवार से बात करने की मिली अनुमति
तहव्वुर राणा मामला
तहव्वुर राणा मामला: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को 26/11 मुंबई हमले के संदिग्ध तहव्वुर हुसैन राणा को अपने परिवार से बातचीत करने की अनुमति प्रदान की। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसकी याचिका का विरोध किया था।
परिवार से बात करने की आवश्यकता
राणा ने अदालत में कहा कि उसे अपने कानूनी सलाहकार को बदलने से पहले अपने परिवार से चर्चा करनी है, जिसके लिए उसने एक बार फोन करने की अनुमति मांगी।
पहले भी मांगी थी अनुमति
यह पहली बार नहीं है जब राणा ने अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी। इससे पहले भी उसने इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, जिससे उसे एक बार फोन करने की अनुमति मिली थी।
तहव्वुर राणा का परिचय
पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक राणा, जो 26/11 के षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी है, को इस वर्ष की शुरुआत में भारत प्रत्यर्पित किया गया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। 2008 के मुंबई हमलों में उसकी संलिप्तता उसे सबसे प्रमुख आरोपियों में से एक बनाती है।
26/11 का हमला
26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने मुंबई में एक रेलवे स्टेशन, दो प्रमुख होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया। यह हमला लगभग 60 घंटे तक चला, जिसमें कुल 166 लोग मारे गए।