×

तेलंगाना में कफ सिरप पर रोक: स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए चेतावनी

तेलंगाना के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने दो कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें विषाक्त पदार्थ डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। यह निर्णय मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के बाद लिया गया है। लोगों को इन सिरप का उपयोग तुरंत बंद करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया है कि वे इन उत्पादों का स्टॉक फ्रीज करें। जानें इस मामले में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए।
 

तेलंगाना में कफ सिरप पर रोक

तेलंगाना के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने बुधवार को दो कफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है। इन सिरप में विषाक्त पदार्थ डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) की उपस्थिति पाई गई है।


लोगों को सलाह दी गई है कि वे रिलाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर सिरप का उपयोग तुरंत बंद कर दें। यह निर्णय मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के चार दिन बाद लिया गया है।


औषधि नियंत्रण प्रशासन ने रिलाइफ (एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुआइफेनेसिन, टरब्यूटेलिन सल्फेट और मेन्थॉल सिरप) के लिए 'स्टॉप यूज' नोटिस जारी किया है; बैच संख्या एलएसएल25160; समाप्ति तिथि 12/2026 और इसे शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा निर्मित किया गया है।


दूसरा कफ सिरप रेस्पिफ्रेश टीआर (ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, टरब्यूटेलिन सल्फेट, गुआइफेनेसिन और मेन्थॉल सिरप) है; बैच संख्या आरओ1जीएल2523; समाप्ति तिथि 12/2026 और इसे रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा निर्मित किया गया है।


औषधि नियंत्रण प्रशासन के महानिदेशक, शाहनवाज कासिम ने लोगों से अनुरोध किया है कि यदि उनके पास ये कफ सिरप हैं, तो उनका सेवन तुरंत बंद कर दें और नजदीकी औषधि नियंत्रण प्राधिकरण को इसकी सूचना दें।


सामान्य जनता इन उत्पादों के बारे में सूचना सीधे तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन को टोल-फ्री नंबर 1800-599-6969 पर दे सकती है, जो सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध है।


सभी औषधि निरीक्षकों और सहायक निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों को तुरंत सूचित करें कि वे इन उत्पाद बैचों के किसी भी स्टॉक को फ्रीज कर दें और सुनिश्चित करें कि इन्हें किसी भी परिस्थिति में वितरित या बेचा न जाए।


शाहनवाज कासिम ने कहा कि तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन ने आवश्यक प्रवर्तन उपाय शुरू कर दिए हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को किसी भी खतरे से बचाने के लिए स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रहा है।


उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें और डायथिलीन ग्लाइकॉल विषाक्तता से जुड़े किसी भी संभावित स्वास्थ्य खतरे से बचने के लिए उपरोक्त उत्पादों का उपयोग न करें।