त्विषा शर्मा आत्महत्या मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की CBI हिरासत बढ़ी
गिरिबाला सिंह की CBI हिरासत
मध्य प्रदेश की पूर्व जज गिरिबाला सिंह को त्विषा शर्मा आत्महत्या मामले में अब 5 दिनों के लिए CBI की हिरासत में रखा गया है। इस मामले में त्विषा के पति, समर्थ सिंह की कस्टडी भी अदालत ने CBI को सौंप दी है। शुक्रवार को भोपाल जिला अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जहां CBI ने हिरासत की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
आरोप और दहेज हत्या का मामला
गिरिबाला सिंह, त्विषा शर्मा की सास हैं, और उनके परिवार ने उन पर अपनी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अब त्विषा शर्मा की मौत को दहेज हत्या का मामला माना जा रहा है। भोपाल जिला अदालत ने उनके बेटे और पति समर्थ सिंह की CBI हिरासत को भी 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी
गिरिबाला सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था, जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें CBI कार्यालय ले जाया गया, और शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। अब उन्हें 5 दिन CBI की हिरासत में रहना होगा।
त्विषा शर्मा का मामला
त्विषा शर्मा नोएडा की निवासी थीं, जिनकी शादी समर्थ सिंह से दिसंबर 2025 में हुई थी। 12 मई 2026 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
CBI के सवाल
- क्या गिरिबाला सिंह और त्विषा शर्मा के बीच वारदात वाले दिन बातचीत हुई थी?
- त्विषा से आखिरी बार कब बात हुई थी, और क्या वह तनाव में थीं?
- गिरिबाला और त्विषा के रिश्ते कैसे थे?
- क्या गिरिबाला ने त्विषा के साथ मारपीट की थी?
- फोन कॉल्स और चैट्स में क्या बातें हुईं, गर्भपात का क्या मामला है?
- जब त्विषा कमरे में गईं, उस समय गिरिबाला क्या कर रही थीं?
- पुलिस और शुरुआती जांच में दिए गए बयानों में क्या अंतर है?
गिरिबाला सिंह पर आरोप
गिरिबाला सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 80(2) (दहेज हत्या), धारा 85 (महिला के साथ क्रूरता) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की जांच CBI को सौंप दी थी और दोनों पक्षों से अपील की थी कि वे जांच के बारे में सार्वजनिक बयान न दें।