दिलीप को 2017 के दुष्कर्म मामले में मिली बरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिलीप को मिली राहत
नई दिल्ली। केरल की सेशंस कोर्ट ने सोमवार को प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता दिलीप को 2017 में एक अभिनेत्री के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बरी कर दिया है। दिलीप ने कोर्ट के बाहर कहा कि उनके खिलाफ समाज में बदनामी फैलाने और करियर को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई थी, लेकिन अब उन्हें न्याय मिला है।
एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट के जज हनी एम वर्गीस ने इस मामले में फैसला सुनाया, जिसमें दिलीप आठवें आरोपी थे। कोर्ट ने उन्हें इस आरोप से मुक्त कर दिया कि उन्होंने दुष्कर्म की साजिश रची थी। दिलीप पर आरोप था कि उन्होंने इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक गैंग को नियुक्त किया था। यह मामला एक ऐसी अभिनेत्री से संबंधित है, जो मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 17 फरवरी 2017 की रात, कुछ व्यक्तियों ने उसे उसकी कार में अगवा कर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। सुनील एनएस, जिसे पल्सर सुनी के नाम से जाना जाता है, पर अगवा करने और मारपीट की साजिश रचने का आरोप है। उनके अलावा अन्य आरोपी हैं, जिनमें मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजेश वीपी, सलीम एच, प्रदीप, चार्ली थॉमस, सानिलकुमार और जी सरथ शामिल हैं। आरोपों में आईपीसी की कई धाराएं शामिल हैं, जैसे आपराधिक साजिश, अपहरण, गलत तरीके से कारावास, और सामूहिक बलात्कार। ट्रायल 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ था और यह लंबा और जटिल रहा है। कुल 261 गवाहों की गवाही ली गई, और प्रॉसिक्यूशन ने 833 दस्तावेज और 142 भौतिक वस्तुएं पेश कीं, जबकि डिफेंस ने 221 दस्तावेज प्रस्तुत किए।