दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण: GRAP स्टेज III लागू, जानें क्या हैं नए नियम
दिल्ली में वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति
नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर पर पहुंचने के कारण केंद्र सरकार ने मंगलवार को GRAP (Graded Response Action Plan) का स्टेज III लागू किया है। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आनंद विहार, पालम, लाल किला और चांदनी चौक में औसत AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया है। इस स्थिति के चलते कक्षा 5 तक के स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई करने और कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह निर्णय हवा की गति में कमी और स्थिर वातावरण को देखते हुए लिया है। सोमवार को AQI 362 ('बहुत खराब') था, जबकि मंगलवार सुबह यह बढ़कर 425 ('गंभीर') हो गया।
GRAP स्टेज III के तहत लागू प्रमुख प्रतिबंध
निर्माण और खनन गतिविधियों पर रोक: गैर-जरूरी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध। स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।
वाहन प्रतिबंध: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है, दिव्यांग व्यक्तियों को छूट दी गई है।
सामग्री परिवहन पर रोक: सीमेंट, बालू और अन्य निर्माण सामग्री की ट्रकों से आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।
बस और जनरेटर प्रतिबंध: बाहरी और दिल्ली के भीतर की डीजल बसों पर रोक। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित है।
शिक्षा: कक्षा 5 तक के स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करने के लिए कहा गया है।
कंपनियों में काम: कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी गई है।
दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता और GRAP के स्तर
स्टेज I (खराब): AQI 201-300
स्टेज II (बहुत खराब): AQI 301-400
स्टेज III (गंभीर): AQI 401-450
स्टेज IV (बेहद गंभीर): AQI 450 से ऊपर
विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे मौसम की अनुकूलता की कमी, वाहन उत्सर्जन, आस-पास के राज्यों में धान की पुआल जलाना, पटाखों का उपयोग और स्थानीय प्रदूषण स्रोत। स्टेज III तब तक लागू रहेगा जब तक हवा की गुणवत्ता में स्थायी सुधार नहीं होता।