दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रिया कपूर को दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति का खुलासा करने का आदेश दिया
संजय कपूर की संपत्ति का विवाद
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को निर्देश दिया कि वह 12 जून को उनकी मृत्यु के दिन तक उनकी सभी चल और अचल संपत्तियों का खुलासा करें। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने संजय की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें उनकी कथित वसीयत को चुनौती दी गई है और 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की गई है।
प्रिया कपूर का जवाब
प्रिया कपूर ने न्यायालय को बताया कि करिश्मा कपूर के बच्चों को पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं और पूछा, "उन्हें और क्या चाहिए?" संजय और करिश्मा के बच्चों ने याचिका में आरोप लगाया कि प्रिया ने जायदाद पर कब्जा करने के लिए संजय कपूर की वसीयत बनाई है।
वकील का तर्क
प्रिया के वकील ने न्यायालय में कहा कि वसीयत पंजीकृत नहीं थी, लेकिन यह अवैध नहीं है। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या वसीयत पंजीकृत थी, वकील ने उत्तर दिया कि यह पंजीकृत नहीं है, लेकिन अपंजीकृत होने से इसकी वैधता समाप्त नहीं होती।
अगली सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए प्रिया कपूर को नोटिस जारी किया और सुनवाई को 9 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि प्रिया को सभी संपत्तियों की सूची 12 जून तक प्रस्तुत करनी होगी।
संजय कपूर की मां का बयान
संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी वसीयत को चुनौती दी और कहा कि उनके पास कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वसीयत के बारे में जानकारी मांगने के लिए कई ईमेल भेजे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
वसीयत की वैधता पर सवाल
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि न तो संजय कपूर ने वसीयत का जिक्र किया और न ही प्रिया कपूर या किसी अन्य व्यक्ति ने इसके अस्तित्व का उल्लेख किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रिया कपूर का आचरण यह दर्शाता है कि कथित वसीयत उनके द्वारा बनाई गई है।
संजय कपूर की मृत्यु
संजय कपूर का निधन 12 जून को लंदन में एक पोलो मैच के दौरान हुआ, जब एक मक्खी उनके मुंह में चली गई और इसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा।