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दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने रखी शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी हैं। 18 से 21 अक्टूबर के बीच सुबह और शाम के समय पटाखे जलाने की इजाजत होगी, लेकिन केवल एनईईआरआई द्वारा प्रमाणित पटाखों का ही उपयोग किया जा सकेगा। जानें और क्या हैं ये शर्तें और किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी यदि नियमों का उल्लंघन होता है।
 

सुप्रीम कोर्ट का आदेश


दीपावली का त्योहार नजदीक है, और इस दौरान बच्चे पटाखे जलाने के लिए उत्साहित रहते हैं। हालांकि, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिवाली के समय प्रदूषण में वृद्धि होती है, जिसके चलते पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने की अनुमति दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।


एनईईआरआई से प्रमाणित पटाखों की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने स्पष्ट किया कि केवल नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।


21 अक्टूबर के बाद प्रतिबंध जारी रहेगा

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि 21 अक्टूबर के बाद इन पटाखों की बिक्री पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर विक्रेताओं और निर्माताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।


नकली पटाखों पर सख्त कार्रवाई

18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बाहर से पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। यदि नकली पटाखे पाए जाते हैं, तो संबंधित लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।