दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 के तहत नए प्रतिबंध लागू
दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की नई पाबंदियाँ
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप के तीसरे चरण के तहत नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को जानकारी दी कि ग्रैप-3 के लागू होने के साथ, दिल्ली में बीएस-4 और इससे नीचे के मानक वाले डीजल वाहनों के साथ-साथ बीएस-3 और इससे नीचे के मानक वाले पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध केवल दिल्ली में नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी लागू होगा।
उन्होंने बताया कि डीजल से चलने वाले भारी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, यदि वे बीएस-4 या इससे नीचे के उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं। ये पाबंदियाँ दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में भी लागू होंगी।
इसके अलावा, सभी स्कूलों को कक्षा पांच तक अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में संचालित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि छात्रों और अभिभावकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प मिल सके।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार से मौसम की स्थिति और भी खराब हो सकती है। हवा की गति लगभग शून्य के करीब पहुंचने की संभावना है, जिससे प्रदूषक तत्वों का जमाव होगा और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में वृद्धि हो सकती है।
मंत्री ने दिल्लीवासियों से ग्रैप-3 के तहत लागू प्रतिबंधों का पालन करने और सरकार के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक ग्रैप का तीसरा चरण लागू रहेगा। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार के साथ-साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है।