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दिल्ली की अदालत में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का नया मोड़

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी देने के बदले जमीन अपने परिवार के नाम करवाई। अदालत का फैसला 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा, जिससे मामले में नया मोड़ आ सकता है।
 

जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला

जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने राजद के नेता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत अब 13 अक्टूबर को अपना निर्णय सुनाएगी।


सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनकी जमीन अपने परिवार और सहयोगियों के नाम पर ट्रांसफर करवाई। इस मामले में एजेंसी ने आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे।