दिल्ली के कनॉट प्लेस में दुकानों को बंद करने की सलाह: क्या है इसके पीछे का कारण?
नई दिल्ली में दुकानों के लिए एडवाइजरी
नई दिल्ली: दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुरुवार को सभी दुकानों, कार्यालयों और रेस्टोरेंट्स को शाम 6:30 बजे तक बंद करने की सलाह दी गई है। यह निर्देश नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यह कदम नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन से मिले सुझावों के आधार पर उठाया गया है। व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर इन निर्देशों का पालन करें और समय से पहले अपनी दुकाने बंद कर दें।
व्यापारियों का सहयोग आवश्यक
NDTA के अध्यक्ष अतुल भार्गव द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी व्यावसायिक दुकानों का सहयोग आवश्यक है। संगठन का मानना है कि इस कदम का उद्देश्य किसी भी संभावित अप्रिय घटना, संपत्ति के नुकसान या लोगों के घायल होने जैसी स्थितियों से बचना है।
कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी का विरोद्ध प्रदर्शन जारी
यह एडवाइजरी उस समय आई है जब जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में NEET पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाल ही में इस विवाद के दौरान संसद की ओर मार्च करते समय प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।
आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल
आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस एडवाइजरी और क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि कनॉट प्लेस में सुरक्षा बलों और एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई गई है और पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ फिर से कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
पुलिस की निवारक हिरासत पर चर्चा
पुलिस की निवारक हिरासत को लेकर होगी चर्चा
इस बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत दिल्ली पुलिस की निवारक हिरासत संबंधी शक्तियों के विस्तार पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है और इसका मौजूदा प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। पुलिस के अनुसार, यह अधिकार हर तीन महीने में नियमित रूप से बढ़ाया जाता है। मौजूदा आदेश 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा और इसे पहले से तय प्रक्रिया के तहत लागू किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि NSA से जुड़े आदेश को CJP के विरोध प्रदर्शन से जोड़कर देखना सही नहीं है। पुलिस के मुताबिक, कुछ रिपोर्टों में इस नियमित प्रक्रिया को मौजूदा घटनाक्रम से जोड़कर पेश किया गया, जबकि इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना है।