दिल्ली कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद को यौन शोषण मामले में पुलिस हिरासत में भेजा
दिल्ली कोर्ट का फैसला
दिल्ली कोर्ट: दिल्ली की एक अदालत ने यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह निर्णय दिल्ली पुलिस की मांग पर लिया गया। 62 वर्षीय चैतन्यानंद पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की और यौन संबंध बनाने का दबाव डाला। पीड़िताओं ने अदालत में बताया कि आरोपी ने उन्हें कई बार धमकाया और उत्पीड़ित किया।
CCTV कैमरे और धमकियां
प्रोसिक्यूशन के अनुसार: चैतन्यानंद ने छात्राओं पर नज़र रखने के लिए संस्थान में कई जगह CCTV कैमरे लगवाए थे, जिनमें से कुछ बाथरूम में भी थे। अब तक लगभग 16 छात्राओं ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, और कई अन्य पीड़िताओं के बयान अभी दर्ज किए जाने बाकी हैं। चैतन्यानंद के वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस केवल उत्पीड़न के लिए हिरासत में लेना चाहती है। यदि महिलाओं की सुरक्षा चिंता का विषय है, तो आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है।
वायुसेना अधिकारी की चिट्ठी से खुला मामला
मामले की FIR: इस मामले में दर्ज FIR पांच पन्नों की है, जिसमें 21 वर्षीय छात्रा का बयान भी शामिल है। इसके अलावा, 32 अन्य महिलाओं ने भी बाबा पर यौन उत्पीड़न और धमकाने के आरोप लगाए हैं। यह मामला तब सामने आया जब एक वायुसेना समूह कप्तान ने कॉलेज की छात्राओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी श्री शृंगेरी शारदा पीठम को भेजी। अधिकारी ने बताया कि बाबा पीड़ित छात्राओं को धमकी भरे और आपत्तिजनक संदेश भी भेजता था।