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दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। अदालत ने उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए यह राहत दी। जानें इस मामले में अदालत की दलीलें और दिल्ली में हुई हिंसा का संदर्भ।
 

शरजील इमाम को मिली राहत

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से सोमवार को महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है।


कोर्ट में दलीलें

एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई की अदालत ने शरजील को 20 मार्च से 30 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी है। शरजील इमाम ने अदालत में 10 दिनों की रिहाई की मांग की थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि उनके भाई की शादी नजदीक है, इसलिए परिवार में उनकी उपस्थिति आवश्यक है। इसके अलावा, उनकी मां की तबीयत भी खराब है और उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें राहत प्रदान की।


दिल्ली में हुई हिंसा का संदर्भ

दिल्ली के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हिंसा 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। इस हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के निर्णयों के खिलाफ विरोध किया था, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने कई गंभीर आरोप लगाए थे।


शरजील इमाम का धरना

सीएए और एनआरसी के खिलाफ सबसे लंबे समय तक चलने वाला धरना शाहीनबाग में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम द्वारा आयोजित किया गया था, जहां दिल्ली दंगों की साजिश भी रची गई। शरजील के अलावा, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और जामिया व आईआईटी के छात्रों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में इस साजिश का उल्लेख किया है।