दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य निर्णय
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है, जिसे व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इसे जनता की भावनाओं के अनुरूप बताया है।
सीएम रेखा गुप्ता का आभार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "दिल्ली सरकार के विशेष अनुरोध पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद।"
त्योहारों का सम्मान
उन्होंने कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
उत्सव और पर्यावरण का सामंजस्य
उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' का संकल्प साकार करें।"
मंत्री कपिल मिश्रा का समर्थन
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "जय श्री राम! सरकार बदली, हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। बरसों बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दीपावली मनाएंगे।"
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं, और यह बिक्री 18 से 21 अक्टूबर तक होगी। पटाखे फोड़ने का समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है।