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दिल्ली में दीपावली पर पटाखों की सीमित अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश

दिल्ली में दीपावली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को पटाखे जलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ कई सख्त शर्तें भी लागू की गई हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर से ग्रीन पटाखों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। इस लेख में जानें कि किन शर्तों के तहत पटाखे जलाए जा सकेंगे और किस प्रकार के पटाखों पर बैन रहेगा। इसके अलावा, पटाखा विक्रेताओं के लिए क्या नियम हैं और पुलिस को क्या निर्देश दिए गए हैं।
 

दीपावली पर पटाखों की अनुमति

दिल्ली में इस साल दीपावली का त्योहार बिना पटाखों के नहीं मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को पटाखे बनाने, बेचने और जलाने की अनुमति दी है। 9 नवंबर से फिर से ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की बेंच ने यह निर्णय लिया है कि 7 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक और 8 नवंबर को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे.


सख्त शर्तों के साथ मिली छूट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत अस्थायी है और इसके लिए कड़ी शर्तें लागू हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल CSIR-NEERI से अनुमोदित हरे पटाखे ही बाजार में बिकें। अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।


पटाखे बेचने के लिए आवश्यकताएँ

केवल वैध CSIR-NEERI प्रमाणन और PESO का लाइसेंस रखने वाले निर्माता ही हरे पटाखे बना सकेंगे। ये पटाखे 2 से 6 नवंबर के बीच CSIR-NEERI की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए। सभी डिब्बे पूरी तरह से सील होने चाहिए और उनमें किसी अन्य प्रकार के प्रतिबंधित पटाखे नहीं होने चाहिए।


बैन किए गए पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने 'चटाई' जैसे पटाखों और लंबी कड़ियों वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। बेरियम वाले पटाखे और वे पटाखे जो CSIR-NEERI द्वारा हरे पटाखों के रूप में अनुमोदित नहीं हैं, भी प्रतिबंधित रहेंगे। हर डिब्बे पर एक अलग QR कोड होना आवश्यक है, जिससे उत्पाद की जानकारी प्राप्त की जा सके।


पुराने लाइसेंस की बहाली

जिन व्यापारियों के लाइसेंस रद्द हो गए थे, उन्हें 4 से 6 नवंबर तक अस्थायी रूप से बहाल किया गया है। वे केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित हरे पटाखे बेच सकेंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे।


सिक्योरिटी की आवश्यकता

कोर्ट ने सभी पटाखा निर्माताओं और व्यापारियों से बड़ी राशि की सिक्योरिटी जमा कराने का आदेश दिया है। यह राशि नियमों के उल्लंघन पर जब्त की जा सकती है। दिल्ली-NCR के जिलों के कलेक्टर या आयुक्त बिक्री स्थलों का निर्धारण करेंगे।


पुलिस और प्रशासन के निर्देश

पुलिस और जिला प्रशासन को गश्ती टीमों का गठन करने का निर्देश दिया गया है। ये टीमें बिक्री स्थलों पर नियमित जांच करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि केवल अनुमोदित हरे पटाखे ही बिक रहे हैं। अवैध पटाखों को तुरंत जब्त किया जाएगा।