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दिल्ली में प्रदूषण के चलते 50% वर्क फ्रॉम होम का आदेश

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, सरकार ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, ग्रेप 3 के तहत काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने के बारे में।
 

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और सरकार का निर्णय

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कल से, सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, ग्रेप 3 के तहत काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।


दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में ग्रेप 4 लागू है। श्रम विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ग्रेप 3 के दौरान 16 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा। रजिस्टर्ड श्रमिकों को दिल्ली सरकार सीधे उनके खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। उन्होंने आगे कहा कि CAQM और पर्यावरण विभाग ने कुछ नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार कल से सभी प्रतिष्ठानों में केवल 50% उपस्थिति होगी।