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दिल्ली में बकरीद पर पशु कुर्बानी पर प्रतिबंध, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

दिल्ली में 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस गाइडलाइन में गाय और ऊंट की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी साझा की है और कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। जानें इस एडवाइजरी के अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं।
 

बकरीद की तैयारी और सरकारी निर्देश

भारत में 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस अवसर पर, सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि गाय, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। यदि कोई इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जिन पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, उनके लिए स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है और कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जानी चाहिए।


विकास मंत्री का बयान

विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने इस एडवाइजरी को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्ट किया कि गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं है और इसे अपराध माना जाएगा। केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस में ही किसी भी पशु की कुर्बानी की जा सकती है, अन्यथा यह गैरकानूनी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही, पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।