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दिल्ली में बीएमडब्ल्यू दुर्घटना: आरोपी को मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू दुर्घटना के आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत दे दी है। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ कर्मचारी की मौत हो गई थी। अदालत ने एंबुलेंस की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए पुलिस से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे की कहानी।
 

दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना का मामला

दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत प्रदान की, जो बीएमडब्ल्यू दुर्घटना के मामले में आरोपी हैं। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की जान चली गई थी। इस महीने की शुरुआत में, 38 वर्षीय गगनदीप कौर मक्कड़ को दिल्ली के धौला कुआं में नवजोत सिंह (52) और उनकी पत्नी को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।


अदालत ने जमानत देते समय दुर्घटना के बाद मौके पर एंबुलेंस की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि हादसे के बाद 30 सेकंड तक एक एंबुलेंस मौके पर मौजूद थी, जो पास के अस्पताल जा रही थी। अदालत ने पुलिस से पूछा कि इस एंबुलेंस का क्या किया जाना चाहिए? क्या यह लापरवाही से हुई मौत के मामले में आरोपी नहीं हैं?


बंगला साहिब से लौटते समय हुआ हादसा


आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव रहे नवजोत सिंह की मृत्यु बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौटते समय एक बीएमडब्ल्यू कार द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के कारण हुई। दुर्घटना के समय, सिंह अपनी पत्नी के साथ थे, जिन्हें भी गंभीर चोटें आईं। मक्कड़ और उनके परिवार ने पीड़ितों को दुर्घटनास्थल से 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल पहुंचाया।


जांच के दौरान, पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि आरोपियों ने पीड़ितों को दुर्घटना स्थल से दूर स्थित अस्पताल में क्यों भर्ती कराया, जबकि आसपास की सुविधाओं को नजरअंदाज किया गया। दुर्घटना के बाद मक्कड़ को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी थी, लेकिन हिरासत के अंतिम दिन उन्हें अदालत ने जमानत दे दी।