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दिल्ली में सीजेपी का तिरंगा मार्च: हाई कोर्ट ने प्रदर्शन की अनुमति दी

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को तिरंगा मार्च का ऐलान किया है। हालांकि, एनडीएमसी ने पार्क को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने प्रदर्शन की अनुमति दे दी। जानें इस मामले में क्या हुआ और पुलिस ने क्या कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
 

सीजेपी का तिरंगा मार्च


नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च आयोजित करने की योजना बनाई है। वे इस आयोजन के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचे। हालांकि, एनडीएमसी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क को बंद रखने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद, सीजेपी का प्रदर्शन कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में होने की संभावना है।


इस बीच, मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने सीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कनॉट प्लेस के व्यापारियों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दीपके के तिरंगा मार्च को रोकने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।


दिल्ली पुलिस ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे शुक्रवार को कनॉट प्लेस में सीजेपी और अभिजीत दीपके द्वारा आयोजित प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितीन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ ने केंद्र और दिल्ली पुलिस द्वारा पेश किए गए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया।