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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025: वोटों की गिनती शुरू

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2025 की वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई। इस बार मतदान में 39.45% छात्रों ने भाग लिया। तीन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हो रहा है, जिसमें एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई-आइसा शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम और पेपर बैलेट का उपयोग किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलूस और विजय जश्न पर रोक लगाई है। जानें पूरी जानकारी इस चुनाव के बारे में।
 

DUSU चुनाव 2025 की वोटों की गिनती

DUSU Elections 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2025 की वोटों की गिनती आज, 19 सितंबर की सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गई है। यह गिनती नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में की जा रही है। इस बार चुनाव को लेकर छात्रों और संगठनों में काफी उत्साह देखने को मिला। मतदान गुरुवार, 18 सितंबर को दो शिफ्टों में संपन्न हुआ। सुबह की शिफ्ट में डे कॉलेजों और शाम की शिफ्ट में इवनिंग कॉलेजों के छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।


चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार कुल मतदान प्रतिशत 39.45% रहा। 52 केंद्रों के 195 बूथों पर 1,55,000 से अधिक छात्रों ने वोट डाले। दोपहर 2:30 बजे तक मतदान प्रतिशत 35% तक पहुंच गया था, जो शाम तक बढ़कर 39.45% हो गया। गिनती शुरू होने से पहले के आंकड़ों के अनुसार, 43 बूथों से 1,33,412 वोट दर्ज किए गए, जिनमें से 52,635 वोटों की गिनती हो चुकी थी।




तीन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच मुकाबला

तीन बड़े उम्मीदवारों के बीच मुकाबला

इस बार अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला तीन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच है। एनएसयूआई की ओर से जोसलिन नंदिता चौधरी, एबीवीपी से आर्यन मान और एसएफआई-आइसा गठबंधन से अंजली मैदान में हैं। सभी दलों ने छात्र हितों के मुद्दों पर प्रचार किया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।


चुनाव प्रक्रिया की विशेषताएँ

इसबार की चुनाव प्रक्रिया की खासियत 

चुनाव प्रक्रिया को इस बार आधुनिक स्वरूप देने की कोशिश की गई है। केंद्रीय पैनल के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया, जबकि कॉलेज स्तर पर मतदान पेपर बैलेट के जरिए हुआ। तकनीक और परंपरा का यह संतुलन इस बार की खासियत रहा। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। चुनाव प्रचार के दौरान कड़ी निगरानी रखी गई और अनियमितताओं पर नजर रखी गई।


दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने इन चीजों पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बार जुलूस और विजय जश्न निकालने पर रोक लगा दी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस, डीयू प्रशासन और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। वहीं, यूनिवर्सिटी ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों को सख्ती से लागू किया। कॉलेज और हॉस्टल की दीवारें पोस्टर और ग्रैफिटी से पूरी तरह मुक्त रहीं, जो लंबे समय बाद देखने को मिला।