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दिल्ली सरकार का बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सख्त आदेश

दिल्ली सरकार ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) के अवसर पर अवैध कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में 8 बिंदुओं वाली एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कुर्बानी के दौरान रक्त को नालियों में बहाने पर रोक और केवल लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति शामिल है। जानें इस नए आदेश के पीछे की वजह और इसके प्रभाव।
 

बकरीद से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा कदम

नई दिल्ली - बकरीद (ईद-उल-अजहा) के अवसर पर, दिल्ली सरकार ने अवैध कुर्बानी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा के बयान के बाद, पहली बार इस विषय पर आधिकारिक निर्देश जारी किए गए हैं। पशुपालन विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़कों, गलियों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी।


सख्त एडवाइजरी जारी

सरकार ने त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने के लिए 8 बिंदुओं वाली एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। इस आदेश में कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान निकलने वाला खून नालियों या सार्वजनिक सीवरेज में नहीं बहाया जा सकेगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद-बिक्री और अवैध वध पर भी रोक लगाई गई है।


बकरीद का त्योहार

दिल्ली में बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति, सद्भाव और नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। अधिकारियों का कहना है कि केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर ही कुर्बानी की जा सकेगी।


राजनीतिक और सामाजिक चर्चा

सरकार के इस निर्णय पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। लंबे समय से मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली कुर्बानी के खिलाफ शिकायतें आती रही हैं। कई लोगों का मानना है कि सड़कों और गलियों में होने वाली कुर्बानी से आम जनता को परेशानी होती है और स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित होती है।


कुर्बानी पर सख्त नियम

विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अवैध कुर्बानी को किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद विकास विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।


एडवाइजरी के प्रमुख निर्देश

एडवाइजरी के प्रमुख निर्देश:



  • सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित।

  • केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति।

  • कुर्बानी के दौरान रक्त को नालियों या सीवरेज में बहाने पर रोक।

  • सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित।

  • बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर मांस की बिक्री नहीं होगी।

  • पशुओं के परिवहन के दौरान क्रूरता नहीं की जा सकेगी।

  • गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध।

  • किसी भी शिकायत के लिए लोगों को पुलिस और पीसीआर से संपर्क करने की सलाह।