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दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध का फैसला वापस लिया

दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर ईंधन न देने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है। यह निर्णय केवल दो दिन में ही बदल गया है, जिससे पुरानी गाड़ियों के मालिकों को राहत मिली है। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इसके प्रभाव।
 

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के लिए राहत

नई दिल्ली: राजधानी में पुराने वाहनों के मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है। यह नियम 1 जुलाई से लागू किया गया था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है।


दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए 1 जुलाई से यह नया नियम लागू किया था। इसके तहत, 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जा सकता था। इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे भी लगाए गए थे, ताकि नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जा सके।


हालांकि, इस निर्णय के लागू होने के केवल दो दिन बाद ही सरकार को जनता के दबाव और असुविधा के कारण अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि उम्र के आधार पर किसी भी वाहन को ईंधन देने से मना नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें पेट्रोल पंपों पर जब्त किया जाएगा। इस बदलाव के बाद, दिल्ली की सड़कों पर पुरानी गाड़ियां फिर से चल सकेंगी।