दिल्ली हाई कोर्ट ने एआर रहमान को कॉपीराइट विवाद में दी राहत
दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
एआर रहमान समाचार: दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान को एक कॉपीराइट विवाद में महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। यह मामला 2023 में रिलीज हुई मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन 2' के गाने 'वीरा राजा वीरा' से संबंधित था। बुधवार को, दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला शामिल थे, ने रहमान की अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल जज द्वारा दिए गए उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गाने को दगर बंधुओं की 'शिव स्तुति' की धुन से कॉपी करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कोई भी प्रस्तुति देने वाला कलाकार अपने आप में 'कंपोजर' नहीं माना जा सकता।
यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब दगर बंधुओं ने यह दावा किया कि 'वीरा राजा वीरा' की धुन उनकी रचना 'शिव स्तुति' से मिलती-जुलती है। इसी आधार पर सिंगल जज ने रहमान के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी। हालांकि, रहमान ने इस आदेश को चुनौती दी और डिवीजन बेंच के समक्ष अपनी अपील दायर की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रहमान के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिससे संगीतकार को बड़ी राहत मिली।
दिल्ली HC से एआर रहमान को राहत
एआर रहमान, जिन्हें ऑस्कर और ग्रैमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में अपने अद्वितीय संगीत के लिए जाने जाते हैं। 'पोन्नियिन सेल्वन 2' का संगीत भी उनके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसने दर्शकों और समीक्षकों से प्रशंसा प्राप्त की। इस गाने के कॉपीराइट विवाद ने उनके प्रशंसकों को चिंतित कर दिया था, लेकिन कोर्ट के इस निर्णय ने उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है।
शिव स्तुति की धुन चुराने का मामला हुआ रद्द
यह निर्णय न केवल रहमान के लिए, बल्कि संगीत उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रचनात्मक स्वतंत्रता और कॉपीराइट के दावों के बीच संतुलन को दर्शाता है। रहमान के प्रशंसक अब उनके आगामी प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।