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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी स्कैम मामले में जांच एजेंसी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाते हुए 23 आरोपियों, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शामिल हैं, को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर भी रोक लगाई है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए आरोपियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
 

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में हाई कोर्ट का निर्णय


दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से संबंधित मामले में जांच एजेंसी और उसके अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीबीआई के एक अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश पर भी रोक लगाई है।


कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर उन्हें मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है।


जांच एजेंसी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक

हाई कोर्ट ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद पाया कि सुनवाई के दौरान दूसरी तरफ से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। सीबीआई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जांच प्रक्रिया और अधिकारियों के खिलाफ कुछ कठोर टिप्पणियां की थीं, जो इस चरण में अनुचित थीं।


इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की सभी टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश दिया।


केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस

हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को औपचारिक नोटिस जारी कर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है।


CBI अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी है जिसमें सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया था।


इसके अलावा, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) से संबंधित कार्रवाई को तब तक रोकने का अनुरोध किया है जब तक कि हाई कोर्ट आरोपियों को बरी करने की चुनौती पर अपना निर्णय नहीं सुनाता। आरोपियों के जवाब जमा होने के बाद, हाई कोर्ट अगली सुनवाई में मामले की सुनवाई करेगा।