दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर बैन को बरकरार रखा
दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली: NEET यूजी की पुनः परीक्षा के लिए 21 जून को टेलीग्राम ऐप पर लगे अस्थायी बैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। इस फैसले के बाद, टेलीग्राम को कोई कानूनी राहत नहीं मिली है और उस पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा।
22 जून तक टेलीग्राम रहेगा ब्लॉक
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश को वैध ठहराया। अदालत ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी आदेश को सही मानते हुए टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद, 22 जून तक टेलीग्राम का ब्लॉक रहना सुनिश्चित हो गया है।
आपातकालीन स्थिति में लिया गया निर्णय
हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि परीक्षा जैसी आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के आदेशों में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो यह दर्शाता हो कि निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था।
सरकार का निर्णय उचित और आवश्यक
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सरकार को सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए टेलीग्राम पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आनुपातिकता की कसौटी पूरी तरह से खरी उतरती है और यह कदम सबसे कम पाबंदी वाला है। अदालत ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए किसी भी प्रकार की ढील देने से इनकार कर दिया।