दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर CIC का आदेश रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा देने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी। इस फैसले ने विवाद को एक नया मोड़ दिया है। जानें इस निर्णय के पीछे की पूरी कहानी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
Aug 25, 2025, 16:12 IST
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय
दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित विवाद पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया है। आयोग ने एक आरटीआई के तहत 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी। इसी वर्ष पीएम मोदी ने भी स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
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