दिल्ली हाईकोर्ट ने आर माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता आर माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, उनके नाम और तस्वीरों का व्यावसायिक उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। यह निर्णय उन वेबसाइटों के लिए है जो आर माधवन की छवियों और नाम का उपयोग कर व्यावसायिक लाभ उठाना चाहती थीं। जानें इस आदेश के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव।
Dec 22, 2025, 17:00 IST
आर माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता आर माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, उनके नाम और तस्वीरों का व्यावसायिक उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
सोमवार, 22 दिसंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आर माधवन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वेबसाइटें उनके नाम या छवियों का व्यावसायिक लाभ के लिए बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकतीं।