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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटन का आश्वासन दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटन का आश्वासन दिया है। सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा कि अगले 10 दिनों में बंगला आवंटित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है, जो एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। अदालत ने इस मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया।
 

दिल्ली में सरकारी बंगले की सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को जल्द ही सरकारी बंगला मिलने की संभावना है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस संबंध में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार अगले 10 दिनों के भीतर केजरीवाल को बंगला आवंटित किया जाएगा।


आप के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को टाइप-8 या टाइप-7 श्रेणी का बंगला आवंटित करने का आदेश दिया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "आम आदमी टाइप-8 बंगले के लिए नहीं लड़ा करते।" हाईकोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया और जल्द निर्णय सुनाने का आश्वासन दिया।


हाईकोर्ट ने मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई, जो न केवल राजनेताओं बल्कि गैर-राजनेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अदालत ने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना, जिसका समाधान आवश्यक है। पिछली सुनवाई में, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि बंगला आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संपदा निदेशालय के निदेशक को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया।


यह ध्यान देने योग्य है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है, क्योंकि वह एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी याचिका में आवास आवंटन के दिशानिर्देशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली में सरकारी आवास के हकदार होते हैं, यदि उनके पास न तो अपना घर है और न ही उन्हें किसी अन्य आधिकारिक क्षमता में आवंटित किया गया है।