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दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया, अगली सुनवाई 16 मार्च को

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में नोटिस जारी किया है। सभी 23 आरोपियों को सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए कहा गया है, और अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। कोर्ट ने सीबीआई और ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई को टालने का निर्देश दिया। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पहले बरी किया गया था, जिसके बाद भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया।
 

दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सभी 23 आरोपियों को सीबीआई की याचिका पर अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है। 


सीबीआई और ट्रायल कोर्ट पर रोक

सोमवार को सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को निर्देश दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई तब तक टाली जाए जब तक कि सीबीआई की याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता।


मनी लॉन्ड्रिंग केस पर हाईकोर्ट का आदेश

एसजी तुषार मेहता ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस पर राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, जिसमें वैज्ञानिक जांच की गई है और साजिश के सभी पहलुओं को साबित किया गया है।


निचली अदालत में सुनवाई पर रोक

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक निचली अदालत में दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई नहीं होगी।


केजरीवाल और सिसोदिया की बरी होने की जानकारी

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में 23 अन्य लोगों के साथ बरी कर दिया था। दोनों नेताओं को महीनों जेल में रहने के बाद रिहा किया गया। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उनके खिलाफ साजिश की थी।


सीबीआई की याचिका

सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।