दिल्ली हाईकोर्ट से ऐश्वर्या राय को मिली बड़ी राहत, बिना अनुमति तस्वीरें साझा करना होगा बंद
दिल्ली हाईकोर्ट का ऐश्वर्या राय को महत्वपूर्ण आदेश
नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने ऐश्वर्या की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों और वीडियो का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, कोर्ट ने 72 घंटे के भीतर बिना अनुमति पोस्ट किए गए सभी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित वेबसाइटों को ब्लॉक करने के साथ-साथ कई अन्य कड़े निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, नाम या छवि का दुरुपयोग उसकी निजता और गरिमा के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ऐश्वर्या राय ने अपनी निजता की सुरक्षा के लिए यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति उपयोग हो रहा है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है।
कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह कई प्रमुख ब्रांड्स की एंबेसडर हैं। ऐसे में उनके व्यक्तित्व का दुरुपयोग उनकी साख और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजता और गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस आदेश से न केवल ऐश्वर्या राय, बल्कि अन्य सेलिब्रिटीज और आम जनता के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि उनकी पहचान और छवि के प्रति लापरवाही नहीं बरती जा सकती।