दिल्ली हाईकोर्ट से ऐश्वर्या राय को मिली बड़ी राहत, पर्सनैलिटी राइट्स का संरक्षण
दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना उनकी अनुमति के उनके नाम, तस्वीरों या आवाज का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकता। इसे 'पर्सनैलिटी राइट्स' के तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा माना गया है।क्या था मामला: कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐश्वर्या राय के नाम, चित्र और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित उनकी नकली अश्लील तस्वीरों का उपयोग किया जा रहा था। इस संदर्भ में, ऐश्वर्या ने अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।
अदालत का रुख: जस्टिस तेजस कारिया ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी अनुमति के बिना किया जाता है, तो यह न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनके सम्मान और जीने के अधिकार पर भी हमला है।
कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, "हम किसी के व्यक्तित्व के अधिकारों के अनधिकृत शोषण पर आंखें नहीं मूंद सकते। हम पीड़ित पक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके।" अदालत ने यह भी माना कि ऐश्वर्या ने अपने मामले में पहली नजर में ही सबूत प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत रोक लगा दी गई है जो ऐसा कर रहे थे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि यह रोक नहीं लगाई जाती, तो इससे ऐश्वर्या और उनके परिवार को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी।