नई जीएसटी दरें आज से लागू, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
आज से नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं, जो उपभोक्ताओं और दुकानदारों के लिए राहत लेकर आई हैं। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं अब जीएसटी से मुक्त हैं, जबकि अन्य वस्तुओं पर नई दरें लागू की गई हैं। इस बदलाव का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है। जानें नई दरों के बारे में और कैसे ये आम जनता को प्रभावित करेंगी।
Sep 22, 2025, 21:00 IST
नई जीएसटी दरों का प्रभाव
- उपभोक्ता और विक्रेता नई दरों के अनुसार सामान की खरीददारी करें।
- दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं।
Nuh News नूंह। उपायुक्त अखिल पिलानी ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार द्वारा आज से नई जीएसटी दरें लागू की गई हैं। सभी उपभोक्ताओं और दुकानदारों को इन नई दरों के अनुसार सामान की खरीददारी और बिक्री सुनिश्चित करनी चाहिए। जीएसटी परिषद द्वारा किए गए इन परिवर्तनों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना और व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में जीएसटी स्लैब्स को सरल किया गया है, जिसमें कुछ सामान को 0 प्रतिशत श्रेणी में रखा गया है, यानी ये पूरी तरह से कर मुक्त होंगे। इसके अलावा, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो मुख्य जीएसटी स्लैब बनाए गए हैं, जबकि कुछ लक्जरी और सिन उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दरें लागू की गई हैं। पहले के 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को नई दरों की जानकारी होनी चाहिए।
दैनिक उपयोग की वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त किया गया
जीएसटी की नई दरों के बारे में जीएसटी कमिश्नर रमेश कुमार ने आज लघु सचिवालय में आयोजित शांति कमेटी की बैठक में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, जैसे दूध, रोटी, व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, प्राथमिक स्टेशनरी, नोटबुक, चार्ट, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं। इन पर अब उपभोक्ताओं को कोई कर नहीं देना होगा।
इसके अलावा, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सामान्य कपड़े और छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को 5 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में रखा गया है। एयर कंडीशनर, टेलीविजन, एलईडी, वाशिंग मशीन, मोटर साइकिल, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखा गया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 21 सितंबर तक सप्लाई की गई वस्तुओं पर पुरानी दरें लागू रहेंगी, जबकि 22 सितंबर से जारी इनवॉइस या भुगतान पर नई दरें लागू होंगी। नई जीएसटी दरों से महंगाई पर नियंत्रण होगा, त्योहारों के मौसम में आम जनता को राहत मिलेगी और कर प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी।
इस अवसर पर वक्फ बोर्ड प्रशासक जाकिर हुसैन, जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, एसडीएम नूंह अंकिता पुवार, और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।