नई श्रम संहिताओं का लागू होना: श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा
केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान
नई दिल्ली - केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को जानकारी दी कि मोदी सरकार की नई गारंटी अब देश के सभी श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यान्वित की गई है। उन्होंने बताया कि देशभर में नए श्रम संहिताओं को लागू किया गया है, जिसे श्रमिकों के जीवन, समृद्धि और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
सुधारों का महत्व
डॉ. मांडविया ने कहा कि ये सुधार केवल नीतिगत बदलाव नहीं हैं, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मोदी सरकार की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान।"
नई श्रम संहिताओं की विशेषताएँ
मंत्री ने बताया कि आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। इनमें सभी श्रमिकों को समय पर न्यूनतम वेतन, युवाओं को नियुक्ति पत्र, महिलाओं को समान वेतन, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, फिक्स टर्म एम्प्लॉईस को ग्रेच्युटी, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, ओवरटाइम पर दुगने वेतन, जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वालों को 100% स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामाजिक न्याय की गारंटी शामिल है।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम
उन्होंने कहा कि यह सुधार केवल बदलाव नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, "भारत के श्रम परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव। सरकार ने चार श्रम कोड लागू किए हैं जो 29 कानूनों को एक सरल, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार ढांचे में जोड़ते हैं, जिससे श्रमिकों को मजबूती मिलती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।"