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नागरिक उड्डयन में नई सुविधा: 48 घंटे के भीतर हवाई टिकट रद्द या संशोधित करें

नागर विमानन नियामक ने नई नियमावली जारी की है, जिसके तहत यात्री अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं। यह सुविधा कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें नाम में त्रुटि सुधार और रिफंड प्रक्रिया शामिल है। जानें इस नई सुविधा के बारे में और कैसे यह आपके यात्रा अनुभव को बेहतर बनाएगी।
 

नई नियमावली का परिचय

नई दिल्ली। अब हवाई यात्रा करने वाले यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने हवाई टिकट को रद्द या संशोधित कर सकते हैं। यह सुविधा कुछ शर्तों के अधीन होगी। नागर विमानन नियामक ने इस संबंध में टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है।


नाम में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया

डीजीसीए ने यह भी बताया है कि यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटों के भीतर नाम में किसी गलती की सूचना देता है और टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो नाम में सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।


रिफंड प्रक्रिया की जिम्मेदारी

डीजीसीए ने कहा, ‘‘यदि टिकट यात्रा एजेंट या किसी पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, क्योंकि एजेंट उनके अधिकृत प्रतिनिधि माने जाते हैं। एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए।’’


चिकित्सा आपात स्थिति में रद्दीकरण नियम

चिकित्सा आपात स्थिति में टिकट रद्द करने के नियमों में भी संशोधन किया गया है। समय पर रिफंड न मिलने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर नागर विमानन आवश्यकताओं में यह बदलाव किया गया है।


इंडिगो की उड़ानों में रद्दीकरण का मुद्दा

दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के दौरान टिकट वापसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइनों को समयसीमा में रिफंड सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किए गए।


लुक-इन अवधि का महत्व

अब एयरलाइनों को यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे की ‘लुक-इन’ अवधि प्रदान करनी होगी। इस अवधि के दौरान यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट को रद्द या संशोधित कर सकेंगे। हालांकि, यदि संशोधित उड़ान के लिए किराए में अंतर होता है, तो वह राशि देनी होगी। यह सुविधा उन घरेलू उड़ानों पर लागू नहीं होगी जिनकी प्रस्थान तिथि बुकिंग से सात दिन से कम हो और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 15 दिन से कम हो।


रद्दीकरण शुल्क का ध्यान

बुकिंग के 48 घंटे बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा और यात्री को निर्धारित संशोधन या रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।