नाहन में पत्थरबाजी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, धारा 163 लागू
नाहन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
हिमाचल प्रदेश समाचार: सिरमौर जिले के नाहन में 23 अक्टूबर को हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद, जिला प्रशासन ने सुरक्षा को और मजबूत किया है। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 29 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान, बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, रैली या प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने यह कदम तनाव की पुनरावृत्ति की आशंका को देखते हुए उठाया है।
पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासन की सतर्कता
वाल्मीकि चौक पर 23 अक्टूबर को स्वागत द्वार से जुड़े विवाद के चलते दो पक्षों के बीच बहस के बाद स्थिति बिगड़ गई थी। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी और अन्य वस्तुएं फेंकी गईं। इस घटना में कई लोग, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, घायल हुए और वाहनों को नुकसान पहुंचा। विवाद के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। प्रशासन ने क्षेत्र में फिर से तनाव की संभावना को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए हैं।
27 अक्टूबर को संभावित प्रदर्शन की आशंका
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सिरमौर की रिपोर्ट में 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वाल्मीकि चौक पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की आशंका जताई गई है। यह जुटान चौक पर संरचना को हुए नुकसान के विरोध में संभावित प्रदर्शन से संबंधित बताया गया है। रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से लोगों के आने की संभावना भी व्यक्त की गई थी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो इससे दोनों पक्षों के बीच टकराव हो सकता है, जिससे जान-माल का नुकसान और कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।