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निक्की हत्याकांड: आरोपियों को सजा का क्या हो सकता है प्रावधान?

ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड ने देश को झकझोर दिया है। पुलिस की जांच में दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप सामने आए हैं। जानें इस मामले में आरोपियों को क्या सजा मिल सकती है और जांच की स्थिति क्या है। निक्की की बहन और पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में कई सबूत भी मौजूद हैं, जो न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
 

निक्की हत्याकांड का संक्षिप्त विवरण

निक्की हत्या मामले की जानकारी: ग्रेटर नोएडा में निक्की की हत्या ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। पुलिस की जांच में इंस्टाग्राम रील्स और ब्यूटी पार्लर से जुड़े विवाद सामने आए हैं, जबकि निक्की की बहन कंचन और पिता ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कासना पुलिस ने कंचन और उसके 11 वर्षीय बेटे के बयानों के आधार पर विपिन भाटी सहित चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस FIR में दहेज की धाराएं शामिल नहीं हैं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 115(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है。


चारों आरोपियों को क्या सजा मिल सकती है?

निक्की हत्याकांड की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। कासना पुलिस ने जिन धाराओं में FIR दर्ज की है, यदि वे साबित होती हैं, तो मुख्य आरोपी विपिन भाटी को फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं, सास, ससुर और जेठ को आजीवन कारावास या 7 से 10 साल की जेल हो सकती है। यदि दहेज उत्पीड़न की धारा 498A जोड़ी जाती है, तो सभी आरोपियों को अतिरिक्त 3 से 10 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।


किस धारा के तहत कितनी सजा का प्रावधान?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) जानबूझकर हत्या करने पर लगाई जाती है। इस धारा के तहत मामले रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि अपराध साबित होता है, तो दोषी को फांसी या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। निक्की के मामले में कंचन और उसके बेटे का बयान महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है।


धारा 115(2) के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला बनता है, जिसमें दोषी को 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। निक्की के मामले में वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो सबूत के रूप में पेश किए जा सकते हैं।


धारा 61(2) के तहत आपराधिक साजिश का मामला बनता है, जिसमें दोषी को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है। निक्की हत्याकांड में सास का मारपीट करते हुए वीडियो सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है।


निक्की भाटी हत्याकांड का घटनाक्रम

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त 2025 को निक्की भाटी की जलने से मौत हो गई। उसके पति विपिन भाटी, सास दयावती, ससुर सतवीर भाटी और जेठ रोहित भाटी पर हत्या का आरोप है। दहेज में 36 लाख रुपये और एक लग्जरी कार की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निक्की की बहन कंचन ने घटनाक्रम का वीडियो बनाया, जबकि निक्की के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां के साथ मारपीट की और फिर आग लगा दी।


मामले में अब तक की कार्रवाई

कासना पुलिस ने मुख्य आरोपी विपिन भाटी को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे गोली मारकर पकड़ लिया। इसके बाद सास-ससुर और जेठ को भी गिरफ्तार किया गया। विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नेशनल कमीशन फॉर वूमेन (NCW) ने मामले में संज्ञान लिया है और गहन जांच की मांग की है। निक्की के साथ हुई हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।


पुलिस के पास सबूतों की भरपूर मात्रा

पुलिस के पास कंचन द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो, निक्की के बेटे का बयान, 70 प्रतिशत जलने से मौत की फॉरेंसिक रिपोर्ट, CDR लोकेशन, और वायरल वीडियो जैसे सबूत हैं। निक्की के परिवार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की मांग की है। निक्की के पिता ने विपिन को फांसी देने की मांग की है। विपिन ने कहा है कि उसे घटनाक्रम पर कोई पछतावा नहीं है और उसने निक्की को नहीं मारा।